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1) अधिनियम
के अंतर्गत
कापर्ट (सीएपीआरटी)
से कोई भी
जानकारी
प्राप्त
की धारा के
इच्छुक व्यक्ति
से सूचना का
अधिकार
अधिनियम 2005
की धारा 6(1), 7(1)
और 7(5) के
अंतर्गत
निर्धारित
शुल्क निम्न
प्रकार से
होगा:-
2) धारा 6 की
उप धारा (1) के
अंतर्गत
जानकारी
प्राप्त
करने के लिए
आवेदन, दस
रुपये के
आवेदन शुल्क
सहित रसीद
द्वारा नकद
अथवा
डिमांड
ड्राफ्ट
द्वारा अथवा
बैंकर्स
चेक जो कि
मुख्य लेखा
अधिकारी
कपार्ट को
देय हो, के
माध्यम से
किया जाए।
3) धारा 7 की
उपधारा (1) के
अंतर्गत
जानकारी
देने हेतु
शुल्क
उचित रसीद
के माध्यम
से नकद अथवा
डिमांड
ड्राफ्ट
द्वारा अथवा
बैंकर्स
चेक द्वारा
जो कि मुख्य
लेखा
अधिकारी,
कपार्ट को
देय हो, निम्न
दरो के
अनुसार
प्रभारित
किया जाएगा:-
-
प्रत्येक
नए अथवा
फोटो प्रति
पृष्ठ (ए-4
अथवा ए -3
साइज पेपर)
के लिए दो
रुपये।
-
बडे
साइज के
पेपर में
प्रति का
वास्तविक
मूल्य अथवा
अंकित मूल्य।
-
सैंपल
अथवा मॉडल
के लिए वास्तविक
लागत अथवा
मूल्य: और
-
रिकॉर्डो
की जांच
हेतु पहले
घंटे के
लिए कोई
शुल्क नहीं
लेकिन तत्पश्चात
प्रत्येक
पन्द्रह
मिनट (अथवा
उसके कुछ
अंश) के लिए
पांच रुपये
का शुल्क।
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