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कपार्ट
की नीति
तैयार करने
अथवा उसके
कार्यान्वयन
के संबंध
में लोक सदस्यों
के साथ प्रत्यक्ष
परामर्श
हेतु कोई
प्रावधान
नहीं है।
तथापि, इस
पहलू पर
कपार्ट के
निर्णय
विकायों
अर्थात
सामान्य
निकाय,
कार्यकारी
समिति, राष्ट्रीय
स्थायी
समिति,
क्षेत्रीय
समीतियों
इत्यादि
कि नाम
निर्दिष्ट
सदस्यों
के माध्यम
से
कार्रवाई
की जाती है।
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