Download Hindi Font to view this website 

    संगठन     l     योजना     l     प्रकाशन     l     आरटीआई     l     निविदाएं     l     नौकरियां     l     हमारा सम्‍पर्क     |    Home

आरटीआई

 

 

 
  निदेशिका

  English Website

   
आरटीआई
सूचना का अधिकार अधिनियम, अध्‍याय II धारा 4, उप धारा 1, खंड ख (ii)
समन्‍वय प्रभाग

प्रभाग प्रमुख

  1. महानिदेशक, उप महानिदेशक, मुख्‍य सतर्कता अधिकारी के माध्‍यम से मंत्रियों, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, सांसदों, विधायकों, क्षेत्रीय समितियों, विभाग प्रमुखों आदि से संप्रेषण प्राप्‍त करना और इन सम्‍प्रेषण को संसाधन के लिए अनुसंधान अधिकारी/वरिष्‍ठ सहायक के पास भेजना

  2. संसदीय समितियों के साथ कार्य करना

  3. विभिन्‍न विषयों पर फाइलों में विचार तथा संसाधन करना एवं इन्‍हें मुख्‍य सतर्कता अधिकारी/उप महानिदेशक/महानिदेशक के अनुमोदन हेतु प्रस्‍तुत करना

  4. अधिकारियों की बैठकों की व्‍यवस्‍था करना

  5. समन्‍वय प्रभाग के कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना

  6. संसद के प्रश्‍नों और अतिविशिष्‍ट व्‍यक्तियों के संदर्भों को निपटाना

  7. क्षेत्रीय कार्यालय, विभाग प्रमुखों, ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि के साथ पत्राचार, नेटवर्किंग और समन्‍वय

  8. महानिदेशक/उप महानिदेशक के निदेशानुसार बैठकों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेना

  9. महानिदेशक/उप महानिदेशक द्वारा समय समय पर सौंपे गए सभी अन्‍य कार्य

 

वरिष्‍ठ सहायक

  1. संसदीय आकलन समिति की फाइलें निपटाना

  2. ग्रामीण विकास पर संसदीय समिति की फाइलें निपटाना

  3. विभिन्‍न संसदीय समितियों के सदस्‍यों के अध्‍ययन दौरे आयोजित करना

  4. सभी नौ क्षेत्रीय समितियों की बैठकें करना

  5. विभिन्‍न मामलों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ सभी प्रकार के पत्राचार

  6. योजना आयोग के साथ पत्राचार

  7. कपार्ट समीक्षा समिति की फाइलों के साथ कार्य करना

  8. विभिन्‍न समितियों से संबंधित फाइलें चलाना, जिनमें महानिदेशक/उप महानिदेशक सदस्‍य हैं

  9. अन्‍य बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित गोष्ठियों/सम्‍मेलनों में भाग लेना

  10. वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा बताए गए अन्‍य विविध कार्य

 

अनुसंधान अधिकारी

  1. ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्‍य मंत्रालयों/विभागों के पी.सी. अनुभाग के माध्‍यम से प्राप्‍त संसदीय प्रश्‍न ग्रहण करना

  2. फाइलें खोलना

  3. कपार्ट की सभी क्षेत्रीय समितियों और मुख्‍यालय में संबंधित विभाग प्रमुखों से अपेक्षित आंकड़े/सूचना का संग्रह करना

  4. आंकड़ों/सूचना का संकलन तथा मंत्रालय में आगे भेजने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रश्‍नों के समेकित उत्तर का मसौदा तैयार करना

  5. दाखिल किए गए ता‍रांकित प्रश्‍नों के लिए जमा की जाने वाली पूर्वक सामग्री पर टिप्‍पणियां तैयार करना ओर इसके लिए माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास) हेतु संक्षिप्‍त सामग्री तैयार करना

  6. यदि मंत्रालय की ओर से संसदीय प्रश्‍नों के विषय में कोई अन्‍य पूछताछ आती है तो उत्तर का मसौदा तैयार करना

  7. सभी क्षेत्रीय समितियों और संबंधित विभाग प्रमुखों से अपेक्षित आंकड़ों/सूचना के संग्रह के बाद कपार्ट की तिमाही और मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना

  8. प्रत्‍येक तिमाही के समापन के एक माह के अंदर मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजना

  9. सभी क्षेत्रीय समितियों और विभाग प्रमुखों से अपेक्षित आंकड़े/जानकारी प्राप्‍त करने के बाद कपार्ट के अधिकारियों की बैठक हेतु कार्य सूची टिप्‍पणी तैयार करना

  10. अधिकारियों की बैठक के कार्यवृत्तों/निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करना

  11. अति‍विशिष्‍ट व्‍यक्तियों के संदर्भों पर कार्रवाई करना

  12. विभाग प्रमुख (समन्‍वय प्रभाग) द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्‍य कोई कार्य

 

सहायक

  1. डायरी

  2. प्रेषण

  3. अंग्रेजी और हिन्‍दी में टंकण

  4. अभिलेख रखना

  5. हिन्‍दी संबंधी विषयों पर कार्य करना

   संगठन     l     योजना     l     प्रकाशन     l     आरटीआई     l     निविदाएं     l     नौकरियां     l     हमारा सम्‍पर्क    

© 2007 CAPART.  Best View IE5+, NS 6+ 1024x768.